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छोटे बच्चों की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, 4 साल से कम उम्र में एफडीसी पर रोक

छोटे बच्चों की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला, 4 साल से कम उम्र में एफडीसी पर रोक
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 नई दिल्ली। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सर्दी-जुकाम में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक, इन दोनों दवाओं वाले किसी भी फॉर्मूलेशन को अब चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना भी अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे बच्चों में इस संयोजन से दुष्प्रभाव का खतरा हो सकता है, जबकि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इससे पहले अप्रैल 2025 में सरकार ने कुछ चुनिंदा एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया था। अब नए आदेश के जरिए इसका दायरा बढ़ाकर इन दोनों सामग्रियों वाले सभी फॉर्मूलेशन तक कर दिया गया है। अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी हुई है और गजट में प्रकाशन के साथ लागू होगी। नए फैसले से बाजार में मौजूद कई बच्चों की सर्दी-जुकाम वाली दवाओं पर असर पड़ सकता है।


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